नया फाइनेंशियल ईयर आ गया है और साथ में लाया है कुछ नए नियम. ये बदलाव तनख्वाह से लेकर बचत और टैक्स तक, सब कुछ बदल सकते हैं. तो आइए डालते हैं एक नजर इन अहम बदलावों पर
EPFO ने किया फंड ट्रांसफर ऑटोमैटिक
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अब फंड ट्रांसफर को ऑटोमैटिक बना दिया है. इसका मतलब है कि अब कर्मचारी जब भी नौकरी बदलेंगे उनका पुराना EPF बैलेंस बिना किसी अलग आवेदन के नए खाते में ट्रांसफर हो जाएगा. ये बदलाव कर्मचारियों के लिए इस प्रक्रिया को आसान बनाता है और परेशानी मुक्त ट्रांसफर सुनिश्चित करता है.
NPS में अब लॉगिन ज़्यादा सुरक्षित
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) वालों के लिए लॉग इन करना अब और भी सुरक्षित हो गया है. आपको अब दो-चरणीय वेरीफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब है कि लॉग इन करते वक्त आपको सिर्फ पासवर्ड ही नहीं डालना होगा, बल्कि एक ओटीपी (OTP) भी डालना होगा. ये ओटीपी आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आएगा. तो अब आपका पैसा और भी ज्यादा सुरक्षित है
डिफॉल्ट हो गया न्यू टैक्स रिजीम
1 अप्रैल 2024 से, एक नया डिफ़ॉल्ट टैक्स सिस्टम लागू हो गया है. अब, अगर कोई व्यक्ति खुद से अपना टैक्स रिजीम नहीं चुनता है तो उसका इनकम टैक्स इस नए टैक्स ढांचे के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा. लेकिन, ध्यान देने वाली बात ये है कि इस नए टैक्स सिस्टम में टैक्स स्लैब वही पुराने रहेंगे. इस नई व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये सालाना तक की कमाई वालों को कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
एसबीआई क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स में बदलाव
भारतीय स्टेट बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है अब से, एसबीआई क्रेडिट कार्ड से किराए का भुगतान करने पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे. ये बदलाव 1 अप्रैल 2024 से कुछ चुनिंदा क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए और 15 अप्रैल 2024 से बाकी सभी के लिए लागू हो जाएंगे. एसबीआई का कहना है कि वो अपने रिवॉर्ड्स को ग्राहकों की बदलती पसंद और बाजार के हालात के हिसाब से अपडेट कर रहा है।
फास्टैग गाइडलाइंस में बदलाव
1 अप्रैल से फास्टैग को लेकर भी कुछ नियम बदल गए हैं अगर आपने 31 मार्च 2024 तक अपने फास्टैग के लिए केवाईसी (KYC) की प्रक्रिया पूरी नहीं कराई है तो आपका फास्टैग काम करना बंद कर देगा। इसलिए, टोल रोड पर चलने में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए केवाईसी करवा लेना बहुत जरूरी है।
बढ़ी हुई छुट्टी एन्कैशमेंट की सीमा
अच्छी खबर! प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए छुट्टी एन्कैशमेंट की सीमा बढ़ा दी गई है. पहले, छुट्टी एन्कैशमेंट पर टैक्स छूट सिर्फ 3 लाख रुपये तक ही मिलती थी. लेकिन अब सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है. ध्यान देने वाली बात ये है कि कर्मचारी इस टैक्स छूट का फायदा सिर्फ नौकरी बदलते वक्त या रिटायरमेंट के समय ही उठा सकते हैं. साथ ही, ये भी याद रखें कि छुट्टी एन्कैशमेंट को कर्मचारी की तनख्वाह का हिस्सा माना जाता है और इस पर इनकम टैक्स लगता है।
तो नए साल के साथ, ये जरूरी बदलाव भी आए हैं जिनका असर हमारी बचत, टैक्स और कुल मिलाकर हमारी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। इन नए नियमों और कायदों की जानकारी रखना बहुत जरूरी है, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। और आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को और भी बेहतर बना सकें।
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